PMKSY को समामेलन योजनाएँ तैयार की गई हैं।

जैसे की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है।

PMKSY को एक क्षेत्र विकास दृष्टिकोण में लागू किया जाना है |

राज्यों को 5 से 7 वर्षों के क्षितिज के साथ जिला योजनाओं के आधार  पर अपनी सिंचाई विकास योजनाओं को तैयार करने की अनुमति देता है।

राज्य जिला/राज्य सिंचाई योजना के आधार पर परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं।

मा. प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में पीएमकेएसवाई की राष्ट्रीय संचालन  समिति कार्यक्रम की रूपरेखा को नीतिगत दिशा प्रदान करेगी

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी।